अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया।

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया।

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका को मंगलवार को गुजरात की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की थी और शीघ्रता से सुनवाई की मांग की थी। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में आप नेताओं की याचिका को सत्र न्यायाधीश एवी हिरपारा की अदालत ने खारिज कर दिया। सोमवार को केजरीवाल और सिंह ने सत्र अदालत से मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देने वाली अपील पर शीघ्र सुनवाई की मांग की।

इसके बाद सुनवाई 16 सितंबर तक टाल दी गई। आप नेताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर 29 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट और 31 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में सुनवाई से पहले सुनवाई की जाए। केजरीवाल और सिंह ने हाईकोर्ट से अपील की कि सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी थी।

 

Reported by Lucky Kumari

 

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया।