झारखंड में नए कानून का ड्राफ्ट तैयार: पेपर लीक करने पर एक करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल

पेपर लीक करने पर एक करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल

 पेपर लीक करने पर एक करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल

24 जुलाई (आईएएनएस) : झारखंड सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है। पेपर लीक करने वालों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना, दस साल की जेल या दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

परीक्षा नहीं देने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।

सरकार ने नकल विरोधी अधिनियम का मसौदा बनाया है। इसी महीने विधानसभा के मॉनसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि पेपर लीक करने के मामले में प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान, सर्विस प्रोवाइडर और प्रबंधन की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

अगर कोई विद्यार्थी नकल करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अगले दो साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले हफ्ते एक जनसभा में कहा कि हम नकल विरोधी कानून ला रहे हैं ताकि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी हों और किसी भी विजेता को अन्याय न हो।

ध्यान दें कि झारखंड एग्जाम कंडक्ट रूल 2001 अभी भी राज्य में लागू है, जो पेपर लीक और नकल के मामलों में मामूली दंड और जुर्माना लगाता है। इस कानून में अधिकतम छह महीने की सजा और तीन हजार रुपए तक का जुर्माना शामिल है।

 

Reported by Lucky Kumari

 

झारखंड में नए कानून का ड्राफ्ट तैयार: पेपर लीक करने पर एक करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल