बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का हो गया है।
आजकल हम देखते हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिल्स और वीडियो बनाने का काम किया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रिल्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और पुलिस अधीक्षक को मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है।
पुलिस मैनुअल के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ऐसे में यदि वह कर्मी किसी भी प्रकार का वीडियो या रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है। इस तरह के मामलों में जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है।
जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उस चाट या लाइव प्रसारण में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो। ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हों. पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है।