इंडिया सिटी लाइव (पटना) : : बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर पटना उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक बहाली के मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभयर्थी ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे
न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाए। गौरतलब है कि कई याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि नवंबर 2019 के बाद सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाए. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते. राज्य सरकार के इस फैसले पर याचिका में आपत्ति जताई गई थी और कोर्ट से मांग की गई थी कि वह दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दें. राज्य में इस वक्त लगभग 94000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले सीटीईटी पास उम्मीदवारों की कट ऑफ डेट क्या होगी.हालाकि इस पूरे मामले पर अभ्यर्थियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थी जो दिसम्बर 2019 के बाद पास हुए हैं उनमें असंतोष है।