156 दिनों तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल की हो गई रिहाई

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 156 दिनों तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई। जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए गेट के बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थीं।

दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने सबसे पहले 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था। इसके बाद 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट ने 21 दिन के लिए केजरीवाल को रिहा किया था। रिहाई की अवधि पूरी होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद सीबीआई ने बीते 26 जून को केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया था। सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी के कारण अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो सकते। सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को बेल दे दी।

 

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