श्री कृष्णा जन्म भूमि मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका

बड़ी खबर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी सामने आ रही है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मधुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

पहले हाई कोर्ट ने 6 जून को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की थीं जिनपर मुस्लिम पक्ष ने गोपनीयता पर सवाल उठाए और उन्हें खारिज करने की अपील हाई कोर्ट से की थी हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार करते हुए हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है।

 

मुस्लिम पक्ष को झटकाश्री कृष्णा जन्म भूमि मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला