इंडिया सिटी लाइव 1फरवरी :बजट में सरकार ने टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब विश्व कोरोना काल जैसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने कर देने वाले को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरना होगा. हालांकि, ये लाभ सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा.
इससे तमाम सरकारी योजनाएं जिसके तहत वृद्धजनों को सब्सिडी और पेंशन का लाभ दिया जाता था, उसमें राहत मिलेगी. फिर चाहे वह वृद्धवस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन. इसके अलावा PM आवास योजना का लाभ भी बुजुर्ग बिना किसी टैक्स के उठा सकते हैं. बिहार में सात निश्चय योजना के तहत भी कई लोगों को पेंशन दिया जाता है, जिसमें अब उन्हें रिलीफ मिलने वाला है.