इंडिया सिटी लाइव 19 फरवरी : लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ RJD सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. लालू यादव को CBI कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसकी आधी अवधि यानी साढ़े तीन साल की सजा लालू काट चुके हैं. इसी बात को आधार बना कर लालू के वकील देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका दायर की है.
इससे पहले जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई 12 फरवरी को हुई थी. दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई ने ऑर्डर शीट जमा करने को लेकर कोर्ट से समय मांगा था. इसे स्वीकार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 फरवरी तक के लिए टाल दी थी. लालू यादव के अधिवक्ताओं के मुताबिक लोअर कोर्ट की जितनी रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट से मांगी गई थी, वह सारी रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी थी. लेकिन, सीबीआई की तरफ से जानबूझ कर समय बढ़ाया जा रहा है.
आरजेडी सुप्रीमो की जमानत याचिका का CBI की ओर से विरोध किया गया है. सीबीआई की दलील थी कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है. आधी सजा काटने में 28 दिन कम है. इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू यादव को बेल मिलती है या नहीं. गौरतलब है कि अगर उन्हें आज इस मामले में जमानत मिल जाती है, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि अन्य मामलों में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है.
कुछ दिन पहले लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ के चलते इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वह अब स्वस्थ हो चुके हैं और दिल्ली में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. इसके बाद उन्होंने राजनीतिक जानकारी भी लेनी शुरू कर दी है. हाल में उन्होंने बेटे तेज प्रताप यादव को दिल्ली तलब किया था.