*हाजीपुर औधोगिक क्षेत्र स्थित प्लांट रेमेडीज कम्पनी की फैक्ट्री से साढ़े तीन करोड़ का नकली एग्रो प्रोडक्ट बरामद*
क्राइम रिपोर्टर, हाजीपुर।
पटना स्थित ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ब्रांड प्रोटेक्शन अफसर अंजनी कुमार की सूचना पर औधोगिक थाना की पुलिस ने थाना से सटे अधोगिक परिसर में बन रहे भारी मात्रा में नकली एग्रो प्रोडक्ट बरामद किया है। बरामद नकली प्रोडक्ट की कीमत का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल बरामद किए गए प्रोडक्ट की कीमत साढ़े तीन करोड़ से ऊपर बताई जा रही है।
बीपीओ की सूचना पर हुई कार्रवाई
पटना फुलवारी शरीफ खलपुरा निवासी सदानंद शर्मा के पुत्र अंजनी कुमार ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज में ब्रांड प्रोटेक्शन अफसर के पद पर पदस्थापित हैं। कार्रवाई के बाद एफआईआर हेतु दिए आवेदन में उन्होंने कहा है कि एग्रो प्रोडक्ट बनाने वाली कम्पनी एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड उनकी क्लाइंट कम्पनी है। उन्हें सूचना मिली।कि
सुधा डेयरी गली भाना- औधोगिक क्षेत्र स्थित प्लांट रेमेडीज कम्पनी की फैक्ट्री में हमारे क्लाइंट कम्पनी का प्रोडक्ट रोगर से मिलता जुलता रोगर प्लस नाम से नकली प्रोडक्ट तैयार कर खुलेआम मार्केट में सप्लाई किया करते हैं। जिसकी सूचना उन्होंने खुद 20 अप्रैल को थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र को दी। उन्होंने मेरी सुचना के आधार पर अपने पुलिस पदा० एवं दल-बल को आदेश देकर उक्त नकली प्रोडक्ट बनाने वाले यूनिट में छापेमारी करवाई तो वहाँ भारी मात्रा में प्रोडक्ट तैयार किया हुआ पाया गया। साथ ही इसका रैपर एवं अन्य तरह की मशीन भी मौजूद थी। इन सभी में से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट रोगर प्लस 100ml को जब्त किया गया है। जिसे दो गवाहों के समक्ष विधिवत सूची तैयार कर जप्त कर लिया गया है।
ब्रांड अफसर ने कहा कि उनकी क्लाइंट कम्पनी की प्रोडक्ट को अवैध तरीके से. निर्माण, ट्रेड मार्क एवं कॉपी राईट का उल्लंघन है। अवैध प्रोडक्ट का निर्माण करने वाले कारखाना के मालिक विपिन कुमार चचान (2) प्रवीण कुमार जैन एव (3) गोपाल भलौटिया एवं इनके मुख्य कार्यालय जमाल रोड, पटना, थाना. गाँधी मैदान के विरुध भादवि की धारा 420 एवं 63/65 कॉपी राईट एक्ट तथा 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट के तहत उचित कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने बरामद प्रोडक्ट को जब्त करते हुए यूनिट को सील कर दिया है।