इंडिया सिटी लाइव (पटना)21.07.21: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के महिलाओं (Women Safety) से होने वाली छेड़खानी पर लगाम लगाने व निजात दिलाने के लिए विचार कर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश गृह विभाग व डीजीपी (Bihar DGP) को दिया है. जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओमप्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले के अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया, लेकिन राज्य में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश में शिक्षण संस्थान, कार्यरत महिलाओं के हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हाल, गर्ल्स हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहनों, रेल व धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस को तैनात करने का निर्देश है.