पूरे झारखंड में 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा
झारखंड:पूरे झारखंड में आज 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजधानी रांची समेत सभी 24 जिलों में यह प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही आज से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आपात स्थिति को छोड़कर घरों से निकलने की सख्त मनाही है। तमाम दुकानें, बाजार और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे।
सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क या फेसकवर वाले लोगों को भारी जुर्माना के साथ ही कड़ी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि नया एसओपी जारी किया गया है, इसके अनुरूप सभी जिलों में उपायुक्तों और एसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव-कस्बों में कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराया जाएगा।