INDIA CITY LIVE DESK -एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने दलित समुदाय के पांच बच्चों को प्रतिदिन आधा लीटर दूध देने की शर्त पर दो आरोपितों को जमानत दी है। आपको बता दे की दोनों आरोपित क्रमश: शिवजी मिश्रा और अशोक मिश्रा पर आरएस ओपी में मामला (32/2021) दर्ज है। 22 मार्च 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आए थे।और इन दोनों के पर रंगदारी मांगने और नहीं देने पर शरीर पर बाइक चढ़ाने व चाकू से विपक्षी को जख्मी कर देने का आरोप है। हालाकि मामले में भगवान कुमार झा के आवेदन पर 28 फरवरी 2021 को विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन्हीं लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अनुरोध किया था कि आरोपित 160 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में हैं। यह लोग किसान हैं।
दूध उत्पादन और बेचने का काम करते हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद सामाजिक सरोकार के कार्य को करने की इच्छा रखते हैं। सुनवाई के दौरान यह भी बात प्रकाश में आयी की शिव जी मिश्रा तीन गाय रखे हुए हैं। प्रत्येक गाय 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अशोक मिश्रा के पास दो गाय हैं। प्रतिदिन प्रति गाय 5 लीटर दूध देती है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे ने 10 हजार के दो जमानतदार के अलावा तीन गाय रखने वाले आरोपित शिवजी मिश्रा को तीन दलित बच्चे को एवं दो गाय रखने वाले अशोक मिश्रा को दो दलित बच्चों को आधा लीटर प्रतिदिन गाय का दूध देने की शर्त पर जमानत दे दी।आदेश में यह भी उल्लेखित है कि छह माह तक मुफ्त सेवा देने के बाद बच्चों के माता-पिता से प्रमाण पत्र लेकर पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड, एमएलए आदि से प्रमाणित कराकर कोर्ट में जमा करना है। न्यायालय के अधिवक्ता अमित रंजन ठाकुर ने बताया कि एडीजे का यह आदेश कुपोषण को दूर करने की दिशा में भी एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। कम से कम जमानत पर रिहा होने वाले लोग पांच बच्चों का कुपोषण को दूर करने में सक्षम होंगे।