स्ट्रीट वेंडर्स भी मानव है, जीवन- जीने के अधिकारी है अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी है, संरक्षण – सरकार की जिम्मेदारी है

स्ट्रीट वेंडर्स भी मानव है, जीवन- जीने के अधिकारी है

अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी है, संरक्षणसरकार की जिम्मेदारी है

 

10 दिसम्बर – मानवाधिकार दिवस के अवसर पर स्ट्रीट वेंडर्स की एक ही मांग

 

वेंडर्स के आजीविका के अधिकारों का हनन बंद हो, कानून लागु होनासवी    

 

संविधान के धारा 19 -1 (जी) एवं 21 के तहत क्रमशः रोजगार के करने एवं जीवन  के अधिकार के मद्देनज़र स्ट्रीट वेंडर्स के  आजीविका के संरक्षण के लिए स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम 2014 को लागु किया गया| कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कोविद-19 के दौरान ही प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि (स्वनिधि) योजना लागु किया गया |

 

परन्तु अधिनियम के पारित होने के 8 वर्षो के बाद भी वेंडर्स के जीवन व रोजगार की सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वल्कि कहें तो स्थिति और भी बदतर हुई है|  अधिनियम व योजना के  प्रावधानों के प्रति घोर प्रशासनिक अवहेलना के मामले आ रहे है|

 

सर्वेक्षण में देरी, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/ अनुशंषा पत्र जारी नहीं करना एवं जारी करने के बाद भी उसे सम्मान नहीं देने की धटना आम है| पुलिस एवं नगर निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3.3 का उलंघन कर, वेंडिंग ज़ोन में पुनर्स्थापित किये बिना एवं बिना कोई सुचना  के नियमित बेदखली के एवं जुर्माना के वजह से वेंडर्स प्रताड़ित है| स्वनिधि योजना के लाभार्थी बैंक का लोन चुकता करने में असमर्थ है |

 

अतः आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर वेंडर्स सरकार से मांग करते है कि

 

  • अतिक्रमण को परिभाषित किया जाय एवं वेंडर्स को स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम के अलोक में वेंडर्स को अतिक्रमण की इस परिधि से बाहर किया जाय|
  • सर्वेक्षित सभी स्ट्रीट वेंडर्स को विक्रय प्रमाण-पत्र दिया जाए और वेंडर्स को किसी भी कीमत पर परेशान/प्रताड़ित नहीं किया जाए।
  • वेंडिंग जोन को जल्द से जल्द चिन्हित कर टाउन वेंडिंग समिति (टीवीसी) द्वारा अनुमोदित एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्राप्त सभी वेंडर्स को वेंडिंग जोन में जगह दी जाय और ।
  • प्रत्येक नगर निकाय में निर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) का गठन कर समिति की नियमित बैठकों किया जाय | बैठकों के कार्यवृत्त को स्ट्रीट वेंडर्स के सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
  • नगर पालिका द्वारा वेंडरों की सूची पुलिस के साथ साझा की जाए ताकि पुलिस उत्पीड़न बंद हो। शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति के निर्णय पर सचिव, MoHUA ने पत्र (O. No: K-12017(30)/6/2020-UPA-II-UD-Part(1) दिनांक 18 मई 2021) द्वारा सभी के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है। राज्य स्थानीय पुलिस स्टेशनों के साथ क्षेत्र में चिन्हित पथ विक्रेताओं की सूची साझा करें ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं न हों।
  • स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के क्रियान्वयन का सोशल ऑडिट सुनिश्चित करें |
  • स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पर सभी सरकारी अधिकारियों और नगर निगम की टीम को प्रशिक्षित किया जाए |
  • पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण निष्पादन की प्रक्रिया को तेज करें |
जीवन- जीने के अधिकारी है अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी हैसंरक्षण - सरकार की जिम्मेदारी हैस्ट्रीट वेंडर्स भी मानव है