अफसरों को 15 फरवरी तक हर हाल में देना होगा संपत्ति का ब्योरा- बिहार सरकार

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इंडिया सिटी लाइव(पटना)11 दिसम्बर : राज्य सरकार के अधीन आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों समेत समूह ‘ग’ तक के कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देना होगा. राज्य सरकार ने मंगलवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। संपत्ति का ब्योरा सौंपने की आखिरी समय सीमा 15 फरवरी, 2020 है. फरवरी महीने का वेतन तभी मिलेगा, जब यह ब्योरा सौंप दिया जाएगा.

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सरकारी नियम
भारतीय अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(2) के मुताबिक अधिकारियों को अचल संपत्ति यानी जमीन, जायदाद, घर आदि के बारे में एक निर्धारित परफॉर्मा पर जानकारी देनी होती है. जिसमें उन्हें ये जानकारी भी देनी होती है कि इस संपत्ति का स्रोत क्या है. इसके अलावा संपत्ति के वर्तमान बाजार भाव की जानकारी भी देनी होती है. इसके लिए आखिरी तारीख हर साल की 31 जनवरी तय की गई है.

IPR नहीं देने पर क्या होगा
अगर कोई अफसर IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसकी विजिलेंस क्लीयरेंस को रद्द किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्हें पदोन्नति और विदेशों में पोस्टिंग से संबंधित जरूरी NOC(अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने से भी रोका जा सकता है. लेकिन DOPT के सूत्रों का कहना है कि वास्तविकता में इन आदेशों का कभी ढंग से पालन नहीं किया जाता. जिसकी वजह से हर साल तमाम अफसर इसी तरह संपत्तियों की सूचना देने में आनाकानी करते हैं. 

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