विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की यात्रा पर निकले राजद नेता तेजस्वी यादव बीच में ही दुबई के टूर पर निकल जायेंगे. रेलवे के IRCTC घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव ने कोर्ट से दुबई जाने की मंजूरी मांगी थी. दिल्ली की कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कई शर्तों के साथ दुबई जाने की मंजूरी दे दी है.
तेजस्वी यादव ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उन्हें शासकीय काम से दुबई जाना है. तेजस्वी ने 20 दिनों तक दुबई यात्रा की मंजूरी मांगी थी. कोर्ट ने उन्हें 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की मंजूरी दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने तेजस्वी यादव को 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दी है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कई शर्तों के साथ तेजस्वी यादव को दुबई जाने की इजाजत दी है. उन्हें कोर्ट में 25 लाख रूपये का मुचलका लेना होगा. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुबई यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करें. वे अपना मोबाइल नंबर भी दें, जिस नंबर पर दुबई में उनसे संपर्क किया जा सके. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें.
तेजस्वी यादव ने पहले भी कोर्ट से विदेश यात्रा की मंजूरी मांगी थी. इसी साल जनवरी में तेजस्वी की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी थी.
रेलवे के आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव पर मुकदमा चल रहा है. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज कर रखा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में जमानत दी थी. वहीं, 19 जनवरी 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत मिली थी.