फिलहाल बीएड पास अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिल रही है सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज नई रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है
आज सबसे बड़ी अदालत में बिहार के उन लोगों को लेकर बैठक हुई जो बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. फिलहाल उन लोगों को कोई मदद नहीं मिली. शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के अनुरोध को नहीं कहा। नए अनुरोध पर बात करने के लिए शुक्रवार को उनकी एक और बैठक होगी। वे इस मामले को न्यायाधीशों के एक अलग समूह के पास भी ले गये।
अब बिहार सरकार कुछ बदलावों के साथ दूसरा अनुरोध करेगी. सरकार इस बारे में बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई कि B.Ed डिग्री वाले लोगों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। BPSC (एक सरकारी एजेंसी) ने फैसला किया कि वे केवल लोगों को परिणाम देंगे जिन्होंने D.El.Ed कोर्स पास कर लिया है।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की इजाजत मांगी. मामले की सुनवाई दो जजों ने की. बिहार में, उन्हें 170,461 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है, और उनमें से लगभग 80,000 प्राथमिक विद्यालयों के लिए होंगे। 6 लाख बीएड अभ्यर्थियों में से 3 लाख से ज्यादा सफल हुए हैं. फिलहाल बिहार में नौकरी नहीं करने वाले शिक्षकों को वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है.
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने कहा कि वे 170,461 नए शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहते हैं। इनमें से 79,943 कक्षा 1 से 5 के लिए, 32,916 कक्षा 9 से 10 के लिए और 57,602 कक्षा 11 से 12 के लिए होंगे। BPSC शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 में लगभग 600,000 लोग परीक्षा दे रहे हैं। इनमें से आधे से अधिक यानी 390,000 लोगों ने बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण की है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान शिक्षक बहाली की सुनवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षक के लिए डिप्लोमाधारी को योग्य करार दिया है। इसके बाद बीएड पास कैंडिडेट की नियुक्ति अधर में लटक गई। राजस्थान को लेकर दिए गए फैसले के मुताबिक सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। इस नियम को बीपीएससी ने बिहार में भी लागू करने का फैसला किया है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है।
ANJALI KUMARI
9.10.2023