रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के आरोपी तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके पूर्व डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन का आदेश टाल दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजने के मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। मामले पर 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
आरजेडी चीफ लालू प्रसाद जब केंद्र में रेल मंत्री थे, उस वक्त रेलवे के ग्रुप डी में हुई बहाली में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। आरोप था कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन और फ्लैट लेकर उसके बदले रेलवे में नौकरी दी। मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। आरोप है कि लालू ने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर ये जमीनें रजिस्ट्री कराई हैं।
लालू प्रसाद के अलावे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई और ईडी अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी ने बीते 6 अगस्त को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने आरोपियों के खिलाफ समन के आदेश को टाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।