बेउर जेल के चहारदीवारी के दक्षिण भाग से सटे करीब चार दर्जन से अधिक अवैध भवनों को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। कारा अधिकारियों ने अनुसार नियम के खिलाफ कारा की जमीन पर बने 40 मकान चिह्नित किए गए हैं. सभी कारा की बाउंड्री के 20 मीटर की परिधि में हैं. इन भवनों से जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जाते हैं. इनसे वाच टावर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और कैदियों को जान का खतरा बना रहता है। नगर आयुक्त को इन सभी मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है।
खुफिया व पूर्व के काराधीक्षकों की रिपोर्ट पर गृह विभाग व नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्त को 40 भवनों को तोडऩे के लिए सूची भेजी थी। कारा मैन्युअल, 2012 के अनुसार किसी भी केन्द्रीय कारा की चारदीवारी के 50 मीटर की परिधि, मंडल कारा के 30 मीटर एवं उपकारा के बाउंड्री के 20 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य अवैध है। बेउर के साथ-साथ हाजीपुर, छपरा, आरा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, शेखपुरा, बाढ़ कारा एवं उपकारा भी अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य परिधि क्षेत्र में किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अप्रैल में ही नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को अवैध निर्माण का निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।