देवघर में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा मांस-मछली विक्रेताओं को मुख्य शहरी क्षेत्र से दूर जा कर अपना कारोबार करने का फरमान

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# देवघर से के•डी दास #

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देवघर में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा मांस-मछली विक्रेताओं को मुख्य शहरी क्षेत्र से दूर जा कर अपना कारोबार करने का फरमान जारी किया गया है।दरअसल देवघर के कोर्ट रोड और वीआईपी चौक के आसपास सुबह-सुबह मुख्य रूप से ताज़ा मछली की बिक्री की जाती है।कई वर्षों से इसी जगह मछुआरों द्वारा मछली की बिक्री कर अपना जीवन यापन किया जा रहा है।अब देवनागरी होने के कारण नगर निगम ने इन्हें शहर से दूर हथगढ़ में मछली बाजार लगाने का आदेश दिया है।देवघर के नगर आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल के अनुसार धार्मिक नगरी होने के कारण प्रत्येक दिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का देवघर आना जाना होता है।ऐसे में खुले में मांस और मछली की बिक्री से उनकी धार्मिक भावना आहत होती है।फ़ूड सेफ्टी एक्ट के तहत भी खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध है।नगर निगम द्वारा हथगढ़ में वेंडिंग जोन के अंतर्गत इन्हें जगह उपलब्ध कराने की पेशकश की गई है।जिला प्रशासन के इस कदम से मांस-मछली बिक्रेताओं में आक्रोश है।इनके द्वारा प्रशासन और नगर निगम से अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया जा

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