PATNA 04.07.22-पटना में राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर में अतिक्रमण पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार ने राजधानी के जिला अधिकारी चंद्रशेखर को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने लोगों के सालों से बने घरों को उजाड़ने पर आश्चर्य भी जताया है। बुधवार 6 जुलाई को अदालत इस मामले में फिर सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य की नीतीश कुमार सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानून तरीके से सैंकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत नहीं की गई है, जबकि यह एक्ट इसी के लिए बनाया गया है। याचिका में कहा गया कि नीतीश सरकार और आवास बोर्ड का कार्य पूरी तरह गैरकानूनी है।
प्रशासन का बुलडोजर-जाप प्रमुख पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज
बता दें कि पटना के राजीव नगर इलाके में रविवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब प्रशासन का बुलडोजर लोगों के घरों को ढहाने पहुंचा था। जेसीबी की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इस दौरान भीड़ भड़क गई और पथराव शुरू हो गया। दूसरी ओर, पुलिस बल ने भी हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज कर हालात को नियंत्रित किया।