शिवानंद तिवारी को 1 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना

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बिहार से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. शिवानंद तिवारी पर ये मुकदमा जेडीयू कोटे से राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने किया था. इस मामले में आज पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुनायी.

बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने  जानकारी दी कि राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है, ताकि वे उपर के कोर्ट में अपील कर सकें.

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ये मामला 2018 का है. संजय झा ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था कि शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और गंदे आरोप लगाये हैं. संजय झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद शिवानंद तिवारी को दोषी माना और उन्हें आज सजा सुनायी.

ये उन दो पार्टियों के नेताओं के बीच का मामला है जो सत्ता में साझीदार हैं. शिवानंद तिवारी ने जब संजय झा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था तब जेडीयू और बीजेपी साथ थे और राजद विपक्ष में था. बाद में राजद और जेडीयू का गठबंधन हो गया लेकिन संजय झा ने अपने केस में समझौता नहीं किया. आखिरकार आज कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुना दी. कोर्ट ने कहा कि शिवानंद तिवारी के बयान से संजय झा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है. संजय झा के सम्मान को लोगों की नजर में हानि पहुंची  .

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