पटना जिले के डीपीओ अरुण कुमार मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अरुण कुमार मिश्र पर आरोप है कि इन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को नजरअंदाज किया। निलंबन के दौरान उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डा.सतीश चन्द्र झा की निरीक्षण रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है।
पटना के डीपीओ अरुण कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत होगा।
इससे संबंधित संकल्प शिक्षा विभाग के निदेशक एवं अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डा.सतीश चन्द्र झा की निरीक्षण रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना के निरीक्षण के क्रम में विशेष सचिव ने शिक्षकों-कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश तथा बकाया वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जांच की थी।
जांच क्रम में पाया गया था कि शिक्षकों के दावों के निष्पादन व भुगतान के पूर्व संबंधित लिपिकों के कार्यों की समीक्षा प्राप्त आवेदनों एवं अन्य संगत दस्तावेजों से की जानी चाहिए थी, जो डीपीओ द्वारा नहीं की गई। इसके लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक भी किया जाना अपेक्षित था। लेकिन, समीक्षा बैठक किए जाने का कोई साक्ष्य निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया।