दडांत्मक होगा प्लास्टिक का उपयोग..
नगर परिषद ने चलाई जागरूकता
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्लास्टिक उपयोग पर रोक..
एक लाख तक हो सकता है जुर्माना..
नगर परिषदों को मिला जांच का जिम्मा।
बक्सर से कपीन्द्र किशोर की रिपोर्ट
16/12/2021
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा 14 दिसंबर 2021 की मध्यरात्रि के बाद बिहार में पूर्ण रूप से प्लास्टिक बैनर एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है पर्षद ने पत्र प्रेषित करते हुएसभी जिले के जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में दंडात्मक प्रावधान के तहत पर्यावरण संरक्षण 1986 की धारा 15 के तहत कार्यवाही करते हुए इसे लागू करें ..पत्र मिलने के बाद बक्सर नगर परिषद में भी प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए जागरूकता शुरू कर दी गई है नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि पत्र मिलने के बाद प्लास्टिक एवं उस से बनने वाली चीजों के निर्माण आयात भंडारण आदि पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है जिसके लिए नगर परिषद लगातार अभियान चला रहा है नगर में कुछ दिनों तक जागरूकता रैली निकालकर प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया जाएगा और उन्हें उपयोग ना करने का आग्रह किया जाएगा लेकिन उसके बाद कड़े प्रावधानों के तहत इसकी जांच भी की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही और दंड दोनों लगाया जाएगा।सावधान झोला लेकर चलने की आदत डालिए। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। इतना ही नहीं अब शादी-ब्याह में भी सिंगल यूज पत्तल व कटोरी पर बैन प्रभावी हो गया है। यह आदेश 14 दिसम्बर की रात्रि से पूरे बिहार में प्रभावी हो जाएगा। इसके उपरांत प्लास्टिक की मदद से बनने वाले उत्पाद की विक्री और इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि आप भले ही भोजन में किसी एक व्यंजन की कटौती कर लें। लेकिन, ऐसे पत्तल, कटोरी व ग्लास का इस्तेमाल नहीं करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पूरे विश्व ही नहीं प्रकृति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा यह आदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर जारी किया गया है। निर्देशों के अनुसार अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा पांच वर्ष की जेल या दोनों की सजा भी हो सकती है।