बिहार के बिल्डरों-प्रोमोटरों पर रेरा नकेल कस रहा है। रेरा ने तय समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले प्रोमोटरों-बिल्डरों पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का आदेश जारी किया है। 1 अगस्त 2021 से यह लागू हो जाएगा।रेरा ने निर्णय ग्राहकों के हित में लिया है। रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि समीक्षा में यह पाया गया है कि कई ऐसे प्रोमोटर्स हैं जो तय समय सीमा में अपना प्रोजेक्टर पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी होती है। रेरा ने ग्राहकों के हित और प्रोमोटरों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने को बढ़ावा देने के लिए नये प्रावधान को लागू कर रही है। रेरा ने निर्णय लिया है कि वैसे बिल्डर जिनका प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पुरा नहीं होता है और वे एक्सटेंशन की मांग करते हैं उसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा।
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