हिट एंड रन में जान गवाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और घायलों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस से लेकर सरकार तक को दिशा निर्देश जारी किए ताकि पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा मिलना सुनिश्चित हो।

हिट एंड रन की बहुत दुर्घटनाएं दर्ज होने और बहुत कम संख्या में पीड़ितों को मुआवजा मिलने के आंकड़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्घटना के जिन मामलों में टक्कर मारकर भागने वाले वाहन का पता नहीं चलता, पुलिस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा योजना के बारे में बताएगी और मुआवजा दावा करने की जानकारी देगी।

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कोर्ट ने सरकार से कहा है कि, यह मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे।यह आदेश जस्टिस अभय एस. ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के बारे में उचित निर्देश मांगने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की योजना और सुनवाई मे मदद कर रहे न्यायमित्र वकील गौरव अग्रवाल व अन्य पक्षों के सुझाव देखने के बाद विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।

यह भी आदेश दिया गया है कि पुलिस पीड़ित को उस क्षेत्राधिकार में आने वाले क्लेम इन्क्वायरी आफिसर का ब्योरा, संपर्क नंबर, ईमेल आइडी और आफिस का पता भी बताएगी। कोर्ट ने पुलिस थाना इंचार्ज को आदेश दिया है कि वह एक महीने में कानूनी योजना के मुताबिक क्लेम इन्क्वायरी आफिसर को एफएआर भेजेगा। एफएआर भेजते वक्त उसमें पीड़ितया घायल का नाम बताया जाएगा और मौत के मामले में कानूनी वारिसों का नाम भी बताया जाएगा।

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