श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा  है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 14 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी थी। विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई थी।  अपने फैसले में हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी विवादित परिसर का सर्वे कमिश्नर के जरिए कराने का आदेश दिया था।

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मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। दावा किया गया था कि श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था। यह भी कहा गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है।

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