राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाते का आधार आधारित सत्यापन कर दिया अनिवार्य

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पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाते का आधार आधारित सत्यापन निवार्य कर दिया है। अब दोहरे सत्यापन यानी टू-फैक्चर ऑथिंटिकेशन के बाद ही खाते से निकासी संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। इस संबंध में नियामक ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया है।

सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऐसा एनपीएस सदस्यों और दूसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रख किया गया है। अब सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए दो सत्यायन (टू-फैक्चर ऑथिंटिकेशन) का इस्तेमाल होगा। सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कामों के लिए तैयार किया गया है।

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वर्तमान में एनपीएस सदस्यों को खाते में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इनके माध्यम से ही खाते में बदलाव और निकासी संभव होती है। अभी केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार आधारित सत्यापन से जोड़ा जाएगा।

पीएफआरडीए के मुताबिक, आधार आधारित लॉग-इन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करने के बाद एनपीएस खाते में लॉगइन किया जा सकेगा।

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