शिक्षा विभाग ने 40 हजार से अधिक हेडमास्टर के पद पर बहाली के लिए नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 जारी कर दी है। इसके मुताबिक कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार ही हेडमास्टर बहाली की परीक्षा दे सकेगा। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। नियमावली के आधार पर ही बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) हेड मास्टर के पद पर नियुक्ति करेगा। नियमावली को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नाम से जाना जाएगा।
प्रधान शिक्षक नियमावली के अनुसार प्रारंभिक स्कूल के हेडमास्टर की नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिये की जायेगी। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी की तरफ से प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जायेगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन,प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन बीपीएससी करेगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण बीपीएससी करेगा। ऐसा वह विभाग के परामर्श से करेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से परीक्षा के लिए कटऑफ मार्क आयोग के परामर्श से निर्धारित होगा।
इस नए नियमावली के मुताबिक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी। हालांकि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे पात्रता और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से शिक्षक बन सकेंगे।
प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा। प्रधान शिक्षक के अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक स्थानांतरण कर सकेंगे। एक प्रधान शिक्षक को अपने पूरे सेवाकाल में इस विकल्प का प्रयोग केवल दो बार ही कर सकेंगे। प्रधान शिक्षकों के वेतन वित्त विभाग के परामर्श से तय किये जायेंगे।