डॉक्टर के सुसाइड केस में AAP विधायक के खिलाफ आया फैसला

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एक डॉक्टर के सुसाइड मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल और अन्य को दोषी करार दिया है। डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने आप विधायक को दोषी ठहराया है।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक प्रकाश जरवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी माना है। स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने  फैसला सुनाया है। नवंबर 2021 में कोर्ट ने जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। जरवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले को वे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

बताया जा रहा है की अप्रैल 2020 में डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल का नाम था। प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक और उनके दो सहयोगी दोषी करार दिया।

 

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