ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बीते 31 दिसंबर को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मांगी थी। 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में एक फरवरी को फिर से पूजा शुरू की गई। जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
15 फरवरी को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व किया था। ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच दिनों में पूरी हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जिला अदालत के फैसले को सही करार देते हुए पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।