बॉम्‍बे हाईकोर्ट -सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार

299

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

इंडिया सिटी लाइव 15 फरवरी :  बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर खारिज कराने के लिए सुशांत की बहनों मीतू और प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मीतू के खिलाफ दायर याचिका को रद करने का फैसला दिया है. जबकि बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है.

- Sponsored -

- Sponsored -

दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रहीं एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने पिछले साल सुशांत की दोनों बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें उन्‍होंने आरोप लगाया था कि बहनों ने दिल्‍ली के एक डॉक्‍टर से मुलाकात की थी और सुशांत की मेंटल हेल्‍थ के बारे में बिना जानकारी किए दवाई का फर्जी पर्चा बनवाया था.

रिया ने आरोप लगाया था कि इसी सलाह से दी गई दवा के पांच दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी. रिया की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 8 सितंबर, 2020 को प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और डॉ. तरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून, 2020 को मुंबई स्थित उनके अपार्टमेंट में मिला था.इससे पहले 3 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई को स्‍टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम की पीठ ने वकील पुनित कौर ढांडा की याचिका खारिज कर दी थी. पीठ ने कहा था, ‘हम इसे नहीं देखने जा रहे हैं. आप उच्च न्यायालय जाइए.’याचिकाकर्ता ने कहा था कि उच्चत्म न्यायालय ने 19 अगस्त 2020 को सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया था और लगभग पांच महीने का समय बीतने के बावजूद जांच एजेंसी अभी जांच पूरी नहीं कर पाई है.

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More