बिहार सरकार का नया फैसला देनी होगी कि राज्य हर महीने या जानकारी में एससी एसटी एक्ट में कितने लोगों को मिली सजा
बिहार सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार नजर निर्णय लिया है कि अब हर महीने या जानकारी देनी होगी कि राज्य में एससी एसटी एक्ट में कितने लोगों को सजा मिली है। इसको लेकर अभियोजन निदेशालय की तरफ से एक पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसी ग्रुप और पोर्टल में यह जानकारी देनी होगी कि एक महीने में कितनी लोगों की शिकायतें मिली और कितने लोगों को सजा दिया गया।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी एससी एसटी एक्ट के तहत शर्मा कितने कांडों का निष्पादन हुआ कितने देश को सजा दिलाई गई इसकी मासिक समीक्षा होगी। इसको लेकर अभियोजन निदेशालय ने सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभियोजन निदेशालय के तरफ से इसको लेकर एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसमें जनवरी महीने की रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजकों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन किया जा रहे अभियोजन कार्यों की भी एंट्री की जाए बैठक के दौरान त्वरित विचारण के लिए ऐसी बातों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जो बयान सफाई साक्ष्य या बहस के अंतिम चरण में है। ट्रायल के दौरान गवाहों की सच में पैसे करने पर भी जोड़ दिया गया है इसके लिए गवाहों की सूची पुलिस अभियोजन शाखा को उपलब्ध करवाने को कहा गया है निर्धारित तिथि को गवाह उपस्थित नहीं होते हैं तो सूचना संबंधित जिले के एसपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।