सारण में बीते 20 मई को वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर बिना अनुमति जाने को लेकर जिला प्रशासन ने लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव के खिलाफ सारण में केस दर्ज हुआ है। जिला प्रशासन ने रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव के मतदान केंद्र पह जाने को अवैध बताया है।
20 मई को सारण में वोटिंग खत्म होने के बाद आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव और सारण संसदीय सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा स्थित मतदान केंद्र संख्या- 318 और 319 पर पहुंचे थे। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों के बूथ पर पहुंचने को लेकर लोगों ने हंगामा किया था और बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद भारी हंगामा हुआ था।
20 मई की शाम आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी, गाली-गलौज एवं लाठी-डंडे चलाने का आरोप लगाया था।इस घटना के दूसरे दिन विवाद बढ़ गया और दो पक्षों के बीच हुई चुनावी हिंसा में तीन लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद छपरा में भारी उपद्रव हुआ।
जिला प्रशासन ने मतदान केंद्र पर आरजेडी के भोला यादव के जाने पर आपत्ति जताई है और पूरी तरह से अवैध बताया है। जिला प्रशासन ने भोला यादव पर अब छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भ्रमण को अवैध बताया है और उनके खिलाफ सीओ के जरिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है।
राजद नेता भोला यादव ने बुधवार को मतदान केंद्र पर अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको चुनाव आयोग से अनुमति थी हालांकि, सारण डीएम अमन समीर ने ने स्पष्ट किया है कि भोला यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक थे और बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना पूरी तरह से अवैध था।